नियम

शीर्षक म.प्र. जनशक्ति नियोजन विभाग (तकनीकि शिक्षा) चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम 1982
वर्ष 1982
सम्बंधित अधिनियम भारत का संविधान 1950 (भारत का संविधान 1950)
उद्देश्य म.प्र. जनशक्ति नियोजन विभाग (तकनीकि शिक्षा) के चतुर्थ श्रेणी में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुए नियम बनाने हेतु ।
अधिसूचना की तिथि 20/11/1984
लागू करने की तिथि 20/11/1984
क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण म.प्र.
विभाग का नाम तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
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विवरण
मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग (तकनीकी शिक्षा) चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 19821
1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2 प्रयुक्ति
3 वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि
4 व्यावत्ति
5 अनुसूची

मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग (तकनीकी शिक्षा) चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम , 19821

क्रमांक 1189-419--बयालीस-82 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्य प्रदेश जनशक्ति नियोजन विभाग (तकनीकी शिक्षा) के चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्-.

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ- ये नियम मध्य प्रदेश जन शक्ति नियोजन विभाग (तकनीकी शिक्षा) चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1982 कहलायेंगे, ये नियम ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील माने जायेंगे ।

2. प्रयुक्ति- ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदों के सम्बन्ध में (कन्टिजेन्सी से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे ।

3. वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि- उक्त पदों का वर्गीकरण, उनसे सम्बद्ध वेतनमान, उक्त पदों के लिये भरती की पद्धति, आयु सीमा और उक्त पदों से सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) से (11) में उल्लिखित है ।

4, व्यावृत्ति-- ''इन नियमों में दी गई किसी बात का राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों एवं शासकीय सेवा के दौरान मृत शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।''


अनुसूची

[ नियम 2 देखिये ]

अनु-

क्रमांक

पदनाम

पदों की संख्या

वर्गीकरण

वेतनमान

भरती की पद्धति सीधी भरती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशततः

न्यूनतम आयु सीमा

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

प्रयोगशाला परिचारक

143

चतुर्थ श्रेणी

रु० 139-200

75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

2.

कुशल परिचारक

17

रु० 139-200

50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

सहायक निर्देशक

रु० 139-200

50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

3.

न्युजियम परिचारक

1

रु० 139-200

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

4.

फायर मैन

13

रु० 131-172

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

5.

स्कल्ड वर्कसमैन

56

रु० 131-164

50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

6.

दफ्तरी

9

रु० 131-164

50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

रु० 100 स्पेशल पे

7.

सेनेटरी जमादार

2

रु० 131-164

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

8.

भृत्य/फुर्राश

202/39

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

9.

वेल्डर

4

रु० 131-164

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

10.

चौकीदार

28

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

11.

बुक अटेंडेंट / लायब्रेरी अटेंडेंट

9

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

12.

गैसमैन

4

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

13.

पम्प अटेंडेंट

4

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

14.

परिचारक

4

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष

15.

कर्मशाला परिचारक

11

रु० 125-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

18 वर्ष









सीधी भरती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव

परिवीक्षा/परीक्षा अवधि यदि कोई हो

क्या पदोन्नति मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु , शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव लागू होगी

पदोन्नति स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में यह पद क्रम जिससे पदोन्नति स्थानांतरण किया जावेगा

(8)

(9)

(10)

(11)

10वीं कक्षा उत्तीर्ण साइंस विषय के साथ

-

केवल शैक्षणिक अर्हता लागू होगी

पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी के निम्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से अर्हता एवं वरिष्ठता के आधार पर

8वीं कक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष का कर्मशाला में कार्यरत करने का अनुभव

-

शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव लागू होगी

पदोन्नति चतुर्थ श्रेणी के निम्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से अर्हता एवं वरिष्ठता के आधार पर

8वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष का कर्मशाला में कार्य करने का अनुभव

-

-

पदोन्नति नियमित चतुर्थ श्रेणी के निम्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से अर्हता एवं वरिष्ठता के आधार पर

5वीं कक्षा उत्तीर्ण 3 वर्ष का कार्यानुभव

-

केवल शैक्षणिक एवं अनुभव अर्हता एवं अनुभव लागू होगी

चतुर्थ श्रेणी के 125-150 वेतनमान में कार्यरत व्यक्तियों में मिली-जुली वरिष्ठता के आधार पर

5वीं कक्षा उत्तीर्ण सायकिल चलाने का अनुभव

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण, कम से कम 5 वर्ष का निम्न पद का अनुभव

8वीं कक्षा उत्तीर्ण 2 वर्ष का कार्यानुभव

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण गैस प्लांट

-

-

-

चलाने का अनुभव

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

5वीं कक्षा उत्तीर्ण

-

-

-

नोट-

1. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे |

2. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी सीधी भर्ती के समान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे |

3. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा पृथक से जारी किए गए नियमानुसार सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जायेगा |

4. एक संस्था एक इकाई मानी जाकर वहां के कर्मचारियों को उसी संस्था में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती सम्बंधित प्रचार्य द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त समिति द्वारा की जाएगी |

5. प्रत्येक संस्था प्रमुख अपने यहाँ कार्यरत नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाकर प्रकाशित करेंगे |


नवीनीकृत: 24-Apr-2017