नियम

शीर्षक म.प्र. राज्य अभिलेखागार विभाग के चतुर्थ वर्ग सेवा भरती नियम 1982
वर्ष 1982
सम्बंधित अधिनियम भारत का संविधान 1950 (भारत का संविधान 1950)
उद्देश्य राज्य अभिलेखागार म.प्र. की स्थाहपना में चतुर्थ वर्ग सेवाओं में भर्ती के तरीकों तथा क्षेत्र को विनियमन करने के लिए संबंधी नियम बनाने हेतु
अधिसूचना की तिथि 22/04/1982
लागू करने की तिथि 22/04/1982
क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण म.प्र.
विभाग का नाम संस्कृति विभाग
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विवरण
मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार विभाग के चतुर्थ वर्ग सेवा भरती नियम, 1982
1 संक्षिप्त नाम
2 परिभाषायें
3 लागू होना
4 पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान
5 भर्ती का तरीका, आयु तथा अन्य अर्हताऐं
6 व्यावृत्ति
7 अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार विभाग के चतुर्थ वर्ग सेवा भरती नियम, 1982

क्र० एफ-19-दो सं० 30-81-दिनांक 22 अप्रैल, 1982- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा संचालक, राज्य अभिलेखागार मध्य प्रदेश की स्थापना में चतुर्थं वर्ग सेवाओं में भर्ती के तरीकों तथा क्षेत्र को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम- इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्य प्रदेश राज्य अभिलेखागार विभाग के चतुर्थ वर्ग सेवा भर्ती नियम, 1982 है ।

2. परिभाषायें- इन नियमों जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) ''अनुसूचित जाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसके भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(2) ''अनुसूचित जनजाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके भीतर के समूह का, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य ।

3. लागू होना- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

4. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान- पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उनसे संलग्न वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम (3) से (5) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

5. भर्ती का तरीका , आयु तथा अन्य अर्हताऐं- उक्त पदों पर भर्ती का तरीका, उनके लिये आयु सीमा, अर्हताएँ तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषय पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (6) ले (10) तक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे ।

6. व्यावृत्ति-- इन नियमों की किसी बात का ऐसे आरक्षण या उन अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अनुसूचित जातियों के सदस्यों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा अन्य विशेष संवर्गो के व्यक्ति के लिये थे । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार किया जाना हो या दी जाना हो ।

अनुसूची

[ नियम 3 देखिये ]

अनुक्रमांक

पद का नाम

पदों की संख्या

वर्गीकरण

वेतनमान

भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत

बाइन्डर

1

चतुर्थ श्रेणी

131-2-145-2,

1/2-160-4-164

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

दफतरी

1

चतुर्थ श्रेणी

131-2-145-2,

1/2-164-4-164

100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा

भृत्य

2

तदैव

125-2-145-2,1/2-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

लिफटर

9

तदैव

125-2-145-2,1/2-150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

फर्राश

2

तदैव

125-2-145-2-1/2/150

100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

केवल सीधी भर्ती के लिए

पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाने की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से पदोन्नति/स्थानांतरण किया जाएगा |

आयु सीमा

अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं

परीवीक्षा/परीक्षण यदि कोई हो कि कालावधि

(7)

(8)

(9)

(10)

18 वर्ष

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण

....

...

..

...

...

भृत्य, फर्राश तथा लिफटर

18 वर्ष

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण

...

...

18 वर्ष

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण

...

...

18 वर्ष

कक्षा 5वीं उत्तीर्ण

...

...










नवीनीकृत: 02-May-2017