पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय , मध्य प्रदेश (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम , 19891
क्र० एफ-बी-25-16-चार-पेक-90--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश की चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित सेवा में भरती तथा पदोन्नति की पद्धति और क्षेत्र को विनियमित करते हुये, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्--
1. संक्षिप्त नाम - इन नियमों संक्षिप्त नाम पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय, मध्य प्रदेश (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1989 है ।
2. लागू होना- ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के सम्बन्ध में इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।
3. वर्गीकरण , वेतनमान आदि- सेवा का वर्गीकरण, पदों की संख्या, उनसे सम्बद्ध वेतनमान, उक्त पदों पर भरती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम (3) से (12) तक में यथा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी ।
4. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण तथा उन अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे शासकीय सेवक के, जिनकी सक्रिय सेवा में रहते हुये मृत्यु हो गई है, परिवार के किसी सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों को दिया जाना अपेक्षित है ।
5. निरसन और व्यावृत्तियां- इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हें :
परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।
अनुसूची
[ नियम 2 देखिये ]

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